उच्च न्यायलय ने पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 9 लोगों के ख़िलाफ़ हुई एफ़आईआर को किया खारिज़
कवर्धा:- पांडातराई के पूर्व सरपंच शिव गुप्ता,और त्रिलोचन सिंह ने सितम्बर 2023 में परिवारवाद दायर किया था,उक्त मामलें में बताया गया था की पांडातराई में मिली कोटवार की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अजान शिक्षा समिति द्वारा स्कूल बनाया गया है जबकि स्कूल संचालन की मान्यता अन्य जमीन का दस्तावेज देकर लिया गया है,उक्त मामलें को लेकर न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पांडातराई थाना पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दिए थे,जिसको लेकर अध्यक्ष फिरोज खान सहित सभी स्कूल संचालन समिति ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया ,जिसमें सभी के खिलाफ हुई एफआईआर को ख़ारिज किया गया है,
पांडातराई अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा द्वेषपूर्ण लगातार छवि खराब करने की कोशिश
नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि राजनीतिक द्वेष रखने वाले प्रतिद्वंदी द्वारा मेरे खिलाफ लगातार कुछ न कुछ साजिश रचकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ,वो भी ध्वस्त हो गया, अब उच्च न्यायालय ने इस नए मामलें में जो एफआईआर करवाया गया उसे भी ख़ारिज कर दिया गया इस तरह देखा जाए तो मेरे खिलाफ लगातार कुछ न कुछ साजिश किया जा रहा ,
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