नगर पंचायत पाण्डातराई वार्ड 06 के पार्षद सरोज जायसवाल अब नही रहेंगे पार्षद,कबीरधाम कलेक्टर ने नियमों की अवहेलना करने पर किया कार्यवाही

नगर पंचायत पाण्डातराई वार्ड 06 के पार्षद सरोज जायसवाल अब नही रहेंगे पार्षद,कबीरधाम कलेक्टर ने नियमों की अवहेलना करने पर किया कार्यवाही
कवर्धा, 28 फरवरी 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज अपने न्यायालय में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत नगर पंचायत पाण्डातराई के वार्ड 06 के पार्षद सरोज जायसवाल के विरूद्ध विधिसंमत फैसला सुनाया है।
अधिनियम के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग)-परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पार्षद नहीं रह जाएगा।
कलेक्टर ने परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत अनावेदक  सरोज जायसवाल, पार्षद वार्ड-06 नगर पंचायत पाण्डातराई के पार्षद पद पर नहीं रहने का फैसला सुनाया है।

पार्षद 6 माह से परिषद सम्मिलनों से अनुपस्थित कैसे करेंगें आमजनता के काम

दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि द्वारा जनता के हितों के लिए विकास कार्यो के लिए अनेकों वादे किए जाते है,अधिकांश जनप्रतिनिधियों द्वारा वादा भी पूरा किया जाता है,आमजनता के हितों के लिए रात दिन मेहनत करते है,वही इसके उलट पांडातराई में पार्षद इतना  लापरवाह की 6 माह से परिषद सम्मिलनों से गायब रहता है अब इन जैसे जनप्रतिनिधि से जनता क्या उम्मीद करें,आमलोगों ने कहा कि इस तरह जो नियमों की अवहेलना करें, लापरवाही करे उन पर त्वरित कार्यवाही होना जरूरी है,जिससे आमजनों को बेहतर विकास कार्यो के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि मिल सके।

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